तलाकशुदा मुस्लिम महिला पुनर्विवाह के बावजूद भरण-पोषण की हकदार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि दोबारा शादी करने के बावजूद मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (MWPA) के तहत तलाक के बाद अपने पहले पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। जस्टिस राजेश पाटिल ने कहा कि MWPA की धारा 3(1)(ए) के तहत ऐसी कोई शर्त नहीं है, जो मुस्लिम महिला को पुनर्विवाह के बाद भरण-पोषण पाने से वंचित करती हो। अदालत ने कहा, “MWPA में उल्लिखित सुरक्षा बिना शर्त है। उक्त एक्ट का इरादा कहीं भी पूर्व पत्नी के पुनर्विवाह के आधार…

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