LG की गृह मंत्रालय को सिफारिश- 15-18 वर्षीय पत्नी संग गैर-सहमति से यौन संबंध रेप माना जाए

दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें सिफारिश की गई है कि 15 से 18 वर्ष की आयु की पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार और दंडनीय होगा. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया, सक्सेना ने गृह मंत्रालय को आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को खत्म करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है. अपवाद 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि 15 से 18 वर्ष के बीच की लड़की की…

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