लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को, जिसमें एक आरोपी भी शामिल है, थाना प्रभारी की सहमति/अनुमोदन के बिना अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से पुलिस थाने में तलब नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा- I और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने निर्देश दियाकि किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की जा सकती है, जिसमें जांच की आवश्यकता होती है और आरोपी की उपस्थिति, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निर्धारित कार्रवाई…
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