हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सीमांकन के लिए अतिक्रमणकारियों की बेदखली को रोका नहीं जा सकता है, राज्य के लोक निर्माण विभाग को चार सप्ताह की अवधि के भीतर शिमला, मंडी और हमीरपुर में राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा, “उपायुक्त (एस) और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (एस) को अतिक्रमण हटाने के समय पर्याप्त पुलिस सहायता सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। ढाबे के प्रस्तावित विध्वंस को चुनौती…
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