सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई; पुनर्विचार तक नए मामले दर्ज नहीं हो सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत 162 साल पुराने राजद्रोह कानून (Sedition) को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। एक अंतरिम आदेश में, कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से उक्त प्रावधान के तहत कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से परहेज करने का आग्रह किया, जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमाना, जस्टिस सूर्यकांत और…

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