पुलिस को यौनकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, छापे और रेस्‍क्यू ऑपरेशन के दौरान मीडिया को उनकी तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि मानव शालीनता और गरिमा की बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों के लिए भी उपलब्‍ध है, निर्देश दिया कि पुलिस को यौनकर्मियों के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। मौखिक या शारीरिक रूप से उनके साथ दुव्यवहार नहीं करना चा‌हिए। इसके अलावा, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मीडिया को रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन की रिपोर्ट करते समय यौनकर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, या उनकी पहचान का खुलासा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, यदि मीडिया ग्राहकों के साथ यौनकर्मियों की तस्वीरें प्रकाशित करता है तो भारतीय…

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