इलाहाबाद हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण फैसले मेने माना है कि एक व्यक्ति, जो अन्यथा फिट है, उसे केवल इस आधार पर रोजगार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वह एचआईवी पॉजिटिव है और यह सिद्धांत पदोन्नति देने तक भी लागू होता है। जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा, “किसी भी मामले में, किसी व्यक्ति का एचआईवी स्टेटस रोजगार में पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता क्योंकि यह भेदभावपूर्ण होगा और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 16 (राज्य रोजगार में…
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