: पंंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अगर किसी अपराध के लिए मोबाइल फोन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका पंजीकृत मालिक केवल यह दावा करके अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकता कि फोन का इस्तेमाल किसी और ने किया था। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड मोबाइल फोन के मालिक पर यह बताने का दायित्व है कि उसके फोन का इस्तेमाल किसी और के द्वारा / अपराध के लिए कैसे किया गया।…
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