यदि पीड़ित लड़की की उम्र संदिग्ध है और साबित नहीं होती है तो POCSO अधिनियम के तहत आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

देश में तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यदि पीड़ित लड़की की उम्र को अभियोजन पक्ष द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र साबित नहीं किया जा सकता है तो POCSO अधिनियम के तहत आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। मामले के संक्षिप्त तथ्य अपीलकर्ता/अभियुक्त को POCSO अधिनियम की धारा 366A, 376 (2) (n) और धारा 342 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। POCSO अधिनियम के तहत ट्रायल के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किया गया था। अभियोजन का मामला यह था…

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