इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल, ‘‘अधिकतम मामलों’’ में महिलाएं पॉक्सो/एसी-एसटी अधिनियम के तहत झूठी एफआईआर दर्ज करवा रही हैं और इसे राज्य से ‘‘रुपए हड़पने के हथियार’’ के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है,इसलिए इस प्रथा पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की झूठी एफआईआर सिर्फ राज्य से रुपए लेने के लिए दर्ज करवाई जा रही हैं और इससे समाज में निर्दाेष व्यक्तियों की छवि खराब हो रही है। जस्टिस शेखर यादव की पीठ ने बलात्कार…
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