भले ही विवाह कानूनी न हो, पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की हकदार है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट में पत्नी को गुजारा भत्ता दिए जाने से जुड़ा एक मामला आय़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही शादी वैध नहीं है, फिर भी दूसरी पत्नी और दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता पाने के हकदार हैं।  हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा- सीआरपीसी की धारा 125 के मुताबिक पहले याचिकाकर्ता को पत्नी और दूसरे याचिकाकर्ता को प्रतिवादी का बेटा माना जा सकता है। ट्रायल कोर्ट का ये फैसला सही है कि याचिकाकर्ता…

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