पत्नी की तरह रहने वाली महिला को नहीं किया जा सकता भरण पोषण से वंचित : त्रिपुरा हाईकोर्ट

देश में ऐसी महिला को सम्मान के साथ समाज में रहने का अधिकार है न कि निराश्रित के रूप में।” त्रिपुरा हाईकोर्ट ने कहा है कि एक महिला ,जो एक पत्नी की तरह रहती थी और जिसे पत्नी की तरह ही माना जाता था, उसे भरण-पोषण पाने से वंचित नहीं किया जा सकता । न्यायमूर्ति एस तालपात्रा ने कहा कि ऐसी महिला को समाज में भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को विधायी परिवर्तनों के मद्देनजर व्याख्यायित किया जाना चाहिए, जिसने…

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