सिक्किम हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भी अपराध में शामिल संपत्ति की कस्टडी और डिस्पोजल के संबंध में धारा 451 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग शीघ्र और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। जस्टिस भास्कर राज प्रधान ने कहा, “चूंकि पुलिस द्वारा वाहन की जब्ती एक सरकारी कर्मचारी को सौंपे जाने के बराबर है, विचार यह है कि वाहन को रखने की आवश्यकता समाप्त होने के बाद इसे मूल मालिक को दिया जाना चाहिए। यह दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा। वाहन के मालिक को इसके अप्रयुक्त…
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