दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। जस्टिस एस रचैया की सिंगल बेंच ने कंथाराजू द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया। पीठ ने कहा, “अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि शिकायतकर्ता की शादी कानूनी है या वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है।  जब तक, यह स्थापित नहीं…

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