केवल इसलिए कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती; कोर्ट को प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत के ‌लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करना चाहिए। अदालत केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पॉक्सो मामले में पीड़िता की मां द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें आरोपी को अग्रिम जमानत दी गई थी। अदालत…

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