किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास उसे अनिश्चित काल तक जेल में रखने का आधार नहीं हो सकता- जानिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट हाल ही में, शस्त्र अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करते हुए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने कहा कि केवल आरोपी की संलिप्तता उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रखने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्णय लेने की शक्ति को आरोपी को सजा देने के लिए तैनात नहीं किया जा सकता है। अदालत…

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