कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हो तो कार्यालयों में गठित आंतरिक समिति से करें शिकायत

उत्तर प्रदेश आगरा, मंडल में शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, खेलकूद संस्थानों सहित संगठित व असंगठित क्षेत्र के समस्त कार्यालयों आदि में जहाँ भी 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वे सभी पुरूष ही क्यों न हों, वहां पर आंतरिक परिवाद समिति (इन्टरनल कम्प्लेंट्स कमेटी) का गठन करना अनिवार्य है क्योंकि ऐसे कार्यालयों में कभी भी किसी काम के लिए महिलाएं भी आ सकती हैं और उनके साथ भी कोई घटना हो सकती है । ऐसे में वह कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति को अपनी शिकायत…

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