उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436 के तहत दी गई जमानत को उसी अदालत द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है, जिसने जमानत दी है। साथ ही यह केवल सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट द्वारा संहिता की धारा 439 (2) के तहत किया जा सकता है। जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कानून की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, “सीआरपीसी की धारा 436 में जमानत रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 439 की उपधारा…
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