इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जांच पूरी होने तक अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जांच पूरी होने तक या पुलिस रिपोर्ट/चार्जशीट दाखिल होने तक अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने आरोपी को राहत दी, क्योंकि उसने कहा कि पीड़ित और आरोपी दोनों ने एक-दूसरे से शादी कर ली और अब पति-पत्नी के रूप में खुशी-खुशी रह रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी की,  “इसलिए मुद्दे के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना पक्षकारों के वकीलों के तर्कों पर विचार करते, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए और यह देखते हुए कि आरोपी और…

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