इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है कि अपील दायर करने के लिए एससी / एसटी अधिनियम की धारा 14A में कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति के पास 1989 के अधिनियम की धारा 14A के तहत अपील का उपाय अपनाने पर, उसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है  मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति सौरभ लावानिया और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14A के तहत दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 14 सितंबर, 2017 के आदेश…

Read More