केरल हाईकोर्ट ने हाल में एक फैसले में पॉक्सो मामले में एक आरोपी की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जहां उसने मामले में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए स्वेच्छा से नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने के लिए खुद को पेश किया था। जस्टिस एमआर अनीता ने यह देखते हुए कि अनुमति दिए जाने के बाद भी टेस्ट के जरिये प्राप्त बयान कानून में स्वीकार्य नहीं हैं, कहा, “नार्को एनालिसिस के जरिये किसी विशेष दवा के प्रभाव में किए गए खुलासे को किसी व्यक्ति द्वारा किए गए…
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