नई दिल्ली(राजधानी):-उन्नाव बलात्कार कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के हथियारों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई अंतत: 15 माह बाद पूरी हो गई. जिला मजिस्ट्रेट देवेंद्र कुमार पाण्डेय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों हथियार लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के नाम पर एक सिंगल बैरल बंदूक, एक राइफल और एक रिवॉल्वर का लाइसेंस था. इन हथियारों के लाइसेंस को रद्द किए जाने की कार्रवाई पिछले 15 माह से जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रही थी. कुलदीप…
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