(वैधानिक जमानत) जमानत अदालत के पास सीआरपीसी धारा 167(2) के तहत मामले की मेरिट में जाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक बेल कोर्ट धारा 167 (2) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए मामले के गुण-दोष में में नहीं जा सकती है। अदालत डिफॉल्ट जमानत के एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह विचार करना पड़ा कि क्या आरोप पत्र या चालान दाखिल करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है, क्या आरोप पत्र या चालान दायर किया गया था और क्या आरोपी जमानत के लिए तैयार था और प्रस्तुत किया था।  जस्टिस मुरली शंकर ने निचली अदालत…

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