तलाक डिक्री के खिलाफ निर्धारित अवधि के बाद दायर अपील लंबित होने के दौरान किया गया दूसरा विवाह अमान्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि तलाक डिक्री के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान शादी का अनुबंध अमान्य नहीं हो सकता, खासकर तब जब यह अपील निर्धारित अवधि के बाद दायर की गयी हो। इस मामले में एक महिला की गुजारा भत्ता याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसकी शादी अमान्य थी क्योंकि वह शादी तब हुई थी जब उसके पहले पति के साथ शादी समाप्त किए जाने के एक फैसले के खिलाफ उसकी अपील अब भी लंबित थी। शीर्ष अदालत को इस मुद्दे…

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